Himachal Schools Mobile banned :
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, हेडफोन और टैबलेट बैन (Himachal Schools Mobile Banned) होगें. शिक्षा सचिव ने राकेश कंवर ने सोमवार को आदेश जारी कर दिये. ये आदेश मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देशों के बाद जारी किए हैं. यह आदेश 1 जनवरी से लागु होंगें. इसके अलावा अध्यापकों के लिए भी फोन के उपयोग को लेकर निर्देश है.
1 जनवरी 2026 से Himachal Schools Mobile Banned आदेश लागु –
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के निरंतर प्रयोग के दुष्परिणामों को देखते हुए सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इन पर पुर्ण रूप से प्रतिबंध लगया है. यह आदेश साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से लागु होंगें. जिसके बाद से स्कूल के छात्र मोबाइल फोन और पर्सनल इलेक्ट्रानिक डिवाइस को शिक्षण संस्थान में नहीं ला सकेंगे. मोबाइल के अलावा बच्चे स्मार्ट घडिय़ां, हेडफोन, फिटबिट्स आदि के स्कूल लाने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है.
छात्र के साथ संबंधितों पर भी होगा एक्शन-
शिक्षा सचिव की तरफ से जारी निर्देश पत्र में बताया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में पैरेंट्स को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए. स्कूलों में मोबाइल व निजी गैजेट्स का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. ऐसा करने पर न केवल छात्र ही नहीं बल्कि सभी संबंधितों पर एक्शन होगा. स्कूलों में मोबाइल लाना केवल अपवाद स्वरूप मान्य होगा.
टीचर भी मोबाइल नहीं ला सकेंगे-
क्लास पढ़ाने के दौरान टीचर भी क्लास रूम में मोबाइल नहीं ला सकेंगे. अध्यापकों को सिर्फ अटेंडेंस, लर्निंग एप्स आदि के लिए ही इसे प्रयोग करने की अनुमति होगी. स्कूलों के मुख्य अध्यापक व प्रिंसिपल इन सभी निर्देशों का पालन करने के लिए जवाबदेह होंगे. इसके उल्लंघन पर छात्र, शिक्षक आदि पर कार्रवाई होगी. शिक्षा सचिव की तरफ से जारी पत्र में मोबाइल एडिक्शन को लेकर चिंता जताई है.



