पंजाब विधान सभा द्वारा क्रशर रेगुलेशन संशोधन बिल पारित

चंडीगढ़, 16 मार्च: पंजाब विधान सभा ने आज “पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026” को बहुमत से पारित कर…

पंजाब विधान सभा द्वारा क्रशर रेगुलेशन संशोधन बिल पारित

चंडीगढ़, 16 मार्च:

पंजाब विधान सभा ने आज “पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026” को बहुमत से पारित कर दिया। यह बिल खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था।

गौरतलब है कि ये संशोधन राज्य में खनिजों की प्रोसेसिंग से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

इन संशोधनों के तहत क्रशर यूनिटों का अनिवार्य पंजीकरण, मासिक संचालन रिटर्न का व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना तथा बिजली खपत के आंकड़ों के माध्यम से उत्पादन के रुझानों की प्रणालीबद्ध निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्थाओं के तहत छोटे खनिजों से संबंधित लेन-देन प्रक्रियाओं की डिजिटल ट्रैकिंग भी शुरू की जा रही है ताकि अनियमितताओं पर रोक लग सके और सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़ाई जा सके।

बरिंदर कुमार गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि नए संशोधनों में उल्लंघनों और अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़बूत नियामक व्यवस्था क्रशर यूनिटों, स्टॉकिस्टों और रिटेलरों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाएगी।
इसके साथ ही यह सरकारी राजस्व स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल कार्यप्रणालियों को भी बढ़ावा देगी।

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