High Court on Samrala Nomination: समराला नगर परिषद चुनावों में वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद, SDM ने जारी किया आदेश

High Court on Samrala Nomination: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद समराला नगर परिषद चुनावों में एक बड़ा बदलाव  किया गया…

High Court on Samrala Nomination: समराला नगर परिषद चुनावों में वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार का नामांकन रद्द, हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद, SDM ने जारी किया आदेश

High Court on Samrala Nomination:

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद समराला नगर परिषद चुनावों में एक बड़ा बदलाव  किया गया है। हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों और राज्य चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर-सह-SDM समराला ने वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सतवीर सिंह के नामांकन पत्रों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसका कारण विरोधी उम्मीदवारों गगनदीप कुमार शर्मा और अमनदीप सिंह की हाई कोर्ट में याचिकाएं हैं। जिसके बाद आज SDM समराला द्वारा हाई कोर्ट में यह विस्तृत ‘स्पिकिंग ऑर्डर’ (तर्कसंगत आदेश) जारी किया गया।

दोषसिद्धि के बावजूद नामांकन स्वीकार किया गया

आदेशों के अनुसार, उम्मीदवार सतवीर सिंह को एक आपराधिक मामले में अदालत द्वारा 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने केवल उनकी सज़ा को निलंबित (suspend) किया था, लेकिन उनकी सज़ा पर कोई रोक (stay) नहीं लगाई थी। कानून के अनुसार, जिस व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिली हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है। लेकिन इससे पहले 18 मई को, जांच (scrutiny) के दौरान, SDM कार्यालय ने ‘सज़ा के निलंबन’ और ‘सज़ा पर रोक’ के बीच के कानूनी अंतर को नज़रअंदाज़ कर दिया और नामांकन स्वीकार कर लिया। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो प्रशासन को इस बड़ी कानूनी गलती को सुधारना पड़ा।

झूठा हलफनामा के आरोप

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया कि उम्मीदवार को अच्छी तरह पता था कि हाई कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई है, फिर भी उसने नामांकन पत्रों के साथ दायर हलफनामे में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और दोषसिद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया।

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिया था

मामला हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंचने के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया और 26 मई, 2026 को होने वाले वार्ड नंबर 2 के चुनाव को स्थगित कर दिया, साथ ही SDM को पूरे मामले की दोबारा समीक्षा करने का आदेश दिया। आज, SDM समrala ने उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया है और इस रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों तथा माननीय अदालत को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह एकमात्र ऐसा वार्ड हो सकता है, जहाँ से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा।

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