Punjab and Haryana High Court
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ होने वाले बर्ताव पर सख़्त रुख़ अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी और पब्लिक शिक्षण संस्थान ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों को काम पर रख तो सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकते। कोर्ट ने साफ़ किया कि संस्थान कर्मचारियों के साथ “इस्तेमाल करो और फेंक दो” वाला बर्ताव नहीं कर सकते।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी संस्थान में काम की लगातार ज़रूरत बनी रहती है। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को सिर्फ़ उसके पद का नाम बदलकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता और उसकी जगह किसी दूसरे कर्मचारी को काम पर नहीं रखा जा सकता।
अन्य ख़बरें जानें-
Ambala Floats Stone: अंबाला छावनी में मिला पानी में तैरने वाला 12 किलों का पत्थर
अन्य अपड़ेट के लिए जुड़े रहिए LIVING INDIA NEWS के साथ 24/7 LIVE



