फतेहाबाद,25 अगस्त
फतेहाबाद के गांव झलनिया में देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां 40 वर्षीय एक व्यक्ति की लाठी-डंडों और तेजधार हथियारों से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान महेंद्र के रूप में हुई है। वह पेशे से टाइल मिस्त्री का काम करता था। फतेहाबाद सदर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के पीछे होली पर हुए झगड़े की रंजिश बताई जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, महेंद्र देर रात 9 बजे बाद अपनी बाइक पर काम निपटाकर घर लौट रहा था। बताया गया है कि जैसे ही वह गांव पहुंचा, रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ लाठियों और तेजधार हथियार से हमला कर दिया और मौके से भाग गए। महेंद्र गली में ही तड़पता रहा और बाद में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुँचे और पुलिस को सूचित किया।सीन ऑफ क्राइम व पुलिस टीम देर रात मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की।
शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल फ़तेहाबाद पहुंचाया गया है। मृतक शादीशुदा था। वारदात के बाद से गांव में दहशत और तनाव का माहौल है।उधर थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर गाँव के ही पाँच लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साझा मंशा से हमला करने की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
झलनिया निवासी बुध राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई महेन्द्र सिंह टाइल लगाने का काम करता था। बीते होली के त्यौहार पर महेन्द्र का गाँव के ही देवेंद्र सिंह के साथ झगड़ा हुआ था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था, लेकिन देवेंद्र रंजिश रखे हुए था और उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, 24 अगस्त की रात करीब 9 बजे बाद जब वह वाटर वर्क्स की तरफ जा रहा था, तब उसने देखा कि गांव में अजय और रामू (दोनों भाई) तथा सतीश उसके भाई महेन्द्र को घेरकर डंडों और तलवार से हमला कर रहे थे। आरोपियों ने महेन्द्र पर ताबड़तोड़ वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
बुध राम का आरोप है कि इस हत्याकांड को देवेंद्र और उसके भाई दर्शन सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश के तहत अंजाम दिलवाया है। थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी देवेंद्र, दर्शन सिंह, अजय, रामू और सतीश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या), धारा 61 (अपराधिक षड्यंत्र) और धारा 3(5) (साझा मंशा) के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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