Supreme Court: ईड़ी के अधिकारियों पर नहीं होगी एफआईआर, मुख्यमंत्री ममता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 फरवरी को अगली सुनवाई

SC On IPAC Raid Controversy: कोलकाता में बीते आठ जनवरी को आई-पैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर हुई प्रवर्तन निदेशालय की…

SC On IPAC Raid Controversy:

कोलकाता में बीते आठ जनवरी को आई-पैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने परावर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पश्चिम बंगाल की (SC On IPAC Raid Controversy) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है. आई-पैक के परिसर पर छापे के दौरान कथित रूप से दख़ल देने को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत राज्य प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.

SC On IPAC Raid Controversy, बंगाल सरकार को जारि किया नोटिस-

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आई-पैक के परिसर में जांच के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य अधिकारियों ने जबरन दखल दिया और ईडी की जांच में रुकावट डाली. सुचना के अनुसार अदालत ने कहा, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए. दो हफ्ते के भीतर काउंटर हलफनामा दाखिल किया जाए. मामले को तीन फ़रवरी 2026 को सूचीबद्ध किया जाए. इस बीच निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी, यानी पश्चिम बंगाल सरकार, आई-पैक और आसपास के इलाकों की फुटेज वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षित रखें. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने आई-पैक में जांच के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों के ख़िलाफ़ पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज एफ़आईआर पर भी रोक लगा दी है.

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