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SC ने खारिज की सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका, आज ही करना होगा सरेंडर

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Satyendra Jain News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन(Satyendra Jain News) को सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा. यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया और तुरंत सरेंडर करने को कहा. फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे.

ईडी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था. सत्येन्द्र जैन 10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, अदालत ने उन पर कई प्रतिबंध भी लगाए.

पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के साथ ही इस मामले में अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला आ गया है. अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है.

साल 2018 में(money laundering case) ईडी ने इस मामले में सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की थी. 22 मई 2022 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उनकी गिरफ़्तारी का विरोध किया था. इसके बाद 26 मई 2023 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सत्येन्द्र जैन को जमानत दे दी गई. 

सीबीआई ने 2017 में आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इस एफआईआर में सत्येन्द्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था. एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग सीधे तौर पर सत्येन्द्र जैन से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए की गई थी.

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