गैर-कानूनी खादों और कीटनाशकों के भंडारण एवं विक्रय के संबंध में हरियाणा आधारित फर्म के खिलाफ मामला दर्ज: गुरमीत सिंह खुड्डियां

चंडीगढ़, 11 फरवरी अनधिकृत कृषि लागत सामग्री की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब की शिकायत पर हरियाणा…

FIR Registered Against Haryana-Based Firm for Storing & Selling Unauthorised Fertilizers and Insecticides: Gurmeet Singh Khudian
चंडीगढ़, 11 फरवरी

अनधिकृत कृषि लागत सामग्री की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब की शिकायत पर हरियाणा के झज्जर से संबंधित फर्म के मालेरकोटला में अनधिकृत खादों और कीटनाशकों के भंडारण एवं विक्रय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि एक आकस्मिक जांच के दौरान ‘मैसर्स यूनिटेक क्रॉप साइंस’ फर्म के परिसर में अनधिकृत खादों और कीटनाशकों का स्टॉक पाया गया।

कृषि मंत्री ने आगे बताया कि खाद (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत उक्त स्टॉक की किसानों को बिक्री एवं वितरण को रोकने के लिए तुरंत इस गैर-कानूनी स्टॉक को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त फर्म के खिलाफ मालेरकोटला जिले के पुलिस थाना अमरगढ़ में बी.एन.एस. की धारा 318 (4) के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के दृढ़ रुख को दोहराते हुए श्री खुड्डियां ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के किसानों को मानक कृषि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम खादों और कीटनाशकों की बिक्री एवं वितरण संबंधी किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और गैर-कानूनी कृषि उत्पादों के निर्माण, भंडारण या विक्रय में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निदेशक कृषि गुरजीत सिंह बराड़ ने कहा कि कृषि विभाग ने किसानों के हितों की रक्षा और कृषि सामग्री की सप्लाई चेन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में जांच एवं निरीक्षण कार्रवाइयों को तेज कर दिया है।

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