पंजाब एस.सी. आयोग के समक्ष रवनीत सिंह बिट्टू 15 जून को रखेंगे अपना पक्ष 

चंडीगढ़, 04 जून : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जातिसूचक शब्द प्रयोग के मामले में अपना पक्ष…

 पंजाब एस.सी. आयोग द्वारा  गांव झोरड़ मामले में सू मोटो नोटिस, एस.एस.पी. श्री मुक्तसर साहिब से रिपोर्ट तलब

चंडीगढ़, 04 जून :

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जातिसूचक शब्द प्रयोग के मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 जून, 2026 को सुबह 11 बजे समय दिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि आयोग ने रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अपने धूरी दौरे के दौरान जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने के मामले में आज तलब किया था।

इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से एडवोकेट रमनीत सिंह और एडवोकेट ए.एस. बरनाला पेश हुए और उन्होंने आयोग से समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए 15 जून, 2026 का समय दे दिया गया है।

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