FIR Against Rahul Gandhi:
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI करे जिस पर जज ने मंजूरी दे दी। कहा कि एफआईआर करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
भारतीय नागरिक संहिता के तहत मामला
मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल करने से शुरू होती है। याची ने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज की थी। याची ने मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला है।
क्या राहुल की सदस्यता पर है खतरा
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुलिस को कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज करना होगा। यदि जांच में यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने विदेशी नागरिकता ली थी तो उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की कानूनी टीम की ओर से इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है।
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