NUH में व्यापारी के अपहरण और 8 लाख की फिरौती मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख का जुर्माना

नूंह, 29 जुलाई नूंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी का अपहरण कर…

नूंह

नूंह, 29 जुलाई

नूंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के एक व्यापारी का अपहरण कर उससे 8 लाख रुपये से अधिक की फिरौती वसूलने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मुबारिक निवासी गांव चाहलका और रतिराम निवासी गांव पलड़ी, जिला नूंह पर विभिन्न धाराओं के तहत एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सांगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी, कि उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट और व्हाट्सएप के माध्यम से सस्ते दामों पर जंबो बैग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया। आरोपी उन्हें माल दिखाने के बहाने 9 अगस्त 2017 को हरियाणा बुलाकर गांव पल्ला स्थित एक फार्महाउस में ले गए, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया।

आरोपियों ने शिकायतकर्ता से नकदी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीन ली तथा पहले 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। बाद में 8 लाख रुपये से अधिक की फिरौती लेने के बाद उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़ दिया गया। रिहा होने के बाद पीड़ित ने नूंह पुलिस को शिकायत दी, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब नौ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने 27 जुलाई को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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