Air-India Flight News: अहमदाबाद दुर्घटना (Air India ahmedabad accident) के बाद डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. डीजीसीए ने एयर इंडिया को अपने तीन अधिकारियों, जिनमें डिवीजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है, को चालक दल की समय-सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का आदेश दिया है.
डीजीसीए ने 20 जून के अपने आदेश में एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया. डीजीसीए के आदेश के अनुसार, तीन अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिवीजनल उपाध्यक्ष भी शामिल है. डीजीसीए ने एयर इंडिया को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
चालक दल की समय-सारणी में लापरवाही
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवाचार आवश्यकताओं में कमियों के बावजूद, एयर इंडिया ने उड़ान चालक दल की समय-सारणी और संचालन में बार-बार लापरवाही दिखाई. यह लापरवाही ARMS से CAE उड़ान एवं चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान पाई गई. एआरएमएस (एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम) एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइनों द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है.इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल हैं.
डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षों से चालक दल की समय-सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता का पता चला है. लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई. अधिकारी गंभीर त्रुटियों में संलिप्त रहे हैं, जिनमें अनधिकृत और गैर-अनुपालन चालक दल संयोजन, अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवाचार नियमों और समय-निर्धारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन, तथा निरीक्षण में विफलता शामिल है. डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय-सारणी का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने एयर इंडिया के जिम्मेदार मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक ने 16 मई, 2025 और 17 मई, 2025 को बेंगलुरु से लंदन के लिए दो उड़ानें (AL133) संचालित की. दोनों ही उड़ानें 10 घंटे की निर्दिष्ट उड़ान समय सीमा से अधिक थीं. डीजीसीए ने अधिकारी से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.
डीजीसीए के आदेश के बाद एयर इंडिया ने कहा कि हमने डीजीसीए के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है. कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र (आईओसीसी) की देखरेख करेंगे. एयर इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक प्रथाओं का पूरी तरह पालन किया जाए.
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