SC on BCCI Case to Anurag: प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं, ढील दी जा सकती है- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़े मामले में हिमाचल के सासंद अनुराग ठाकुर के राहत, जानिए क्या है मामला?

SC on BCCI Case to Anurag Thakur: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़े एक मामले में अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन करते हुए पूर्व…

SC on BCCI Case to Anurag: प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं, ढील दी जा सकती है- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़े मामले में हिमाचल के सासंद अनुराग ठाकुर के राहत, जानिए क्या है मामला?

SC on BCCI Case to Anurag Thakur:

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़े एक मामले में अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन करते हुए पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को राहत मिली है। अदालत ने कहा है कि अनुराग ठाकुर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मामलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality) को लागू करते हुए अपने पुराने आदेश में बदलाव किया। ॉ

प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं –

जनवरी 2017 में अदालत ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से ‘सीज एंड डिसिस्ट’ यानी पूरी तरह दूर रहने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि उस समय अनुराग ने बिना किसी शर्त के बिना शर्त माफी (Unqualified Apology) दी थी। इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि पहले दिया गया प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं है और उसमें ढील दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में मई 2016 से जनवरी 2017 तक कार्य किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पद से हटाया गया था।

अदालत को गुमराह करने की कोशिश –

जनवरी 2017 में लोढ़ा कमेटी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तब बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संचालन के लिए नए अधिकारियों की तलाश के लिए फली नरीमन और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया था। दिसंबर 2016 में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने सुनवाई में अनुराग ठाकुर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। कहा था कि अदालत ने प्रथमदृष्टया पाया कि अनुराग ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की।

उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर अदालत के समक्ष गलत बयानी का मामला साबित हुआ तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी कहा गया था कि अनुराग ने बोर्ड में सीएजी प्रतिनिधि की नियुक्ति पर इसे सरकारी हस्तक्षेप मानते हुए आईसीसी को पत्र लिखने को कहा था, जबकि कोर्ट में उन्होंने हलफनामे के जरिए ऐसा नहीं किए जाने की बात कही थी।

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