Pension News: 80 साल से अधिक उम्र के केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ते के नाम पर 20 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है.
केंद्र सरकार की सिविल सेवा से सेवानिवृत्त 80 साल के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है. दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों का विवरण देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है.
सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम-44 के उप-नियम-6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और 80-85 आयु वर्ग के लोगों को 30 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगी और 85-90 को 40 प्रतिशत अधिक पेंशन मिलेगी, और 100 से ऊपर वालों को 100 फीसदी ज्यादा पेंशन मिलेगी.
80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अन्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते अधिकृत हैं। इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत और से मिलता है. 100 वर्ष की आयु वाले उपरोक्त सुपर सीनियर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे.
नोटिफिकेशन में उदाहरण देकर भी यह बात कही गई है. उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मा एक पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा. इसी प्रकार, 1 अगस्त 1942 को जन्मा पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा.
यानी जिस महीने में पेंशनभोगी पात्रता आयु पूरी कर लेगा, उसी महीने की पहली तारीख से वह अतिरिक्त पेंशन का हकदार होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के उनका उचित लाभ मिले, विभाग ने पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को बदलावों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के निर्देश भी जारी किए हैं.
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