Panipat Minor Rape:
पानीपत जिले में एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी के 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, नारी तू नारायणी उत्थन समिति अध्यक्ष सविता आर्या ने भी बच्ची के परिवार के पास पहुंच कर सारी जानकारी जुटाई और साथ देने की बात कही।
होमवर्क की कॉपी लेने गई थी पड़ोसी के घर
पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत और मामले के तथ्यों के अनुसार, 11 साल की बच्ची स्कूल का होमवर्क पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी के घर स्कूल की कॉपी लेने गई थी। बच्ची को उसके साथ गलत होने का थोड़ा-सा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही बच्ची पड़ोसी के घर पहुंची, वहां मौजूद नाबालिग आरोपी ने उसे जबरन एक कमरे के अंदर खींच लिया। आरोपी ने क्रूरता दिखाते हुए बच्ची का मुंह कपड़े से बांध दिया ताकि उसकी चीखें बाहर न जा सकें। इसके बाद आरोपी ने मासूम को करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाए रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को डराते-धमकाते हुए कहा, अगर घर पर कुछ बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।
6 मार्च को हो गई था घटना
बच्ची घटना से इतनी डर गई थी कि वह कई दिनों तक गुमसुम रही। उसकी मां ने बताया कि बच्ची उसे लगातार उस पड़ोसी के यहां काम पर जाने से मना कर रही थी। जब मां ने प्यार से पूछताछ की, तो मासूम का दर्द बाहर आ गया। तब उसने अपनी मां को आपबीती बताई। पीड़िता ने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले (6 मार्च) उसके साथ यह गलत काम हुआ था।
जांच में जुटी पुलिस-
जब पीड़िता की मां सच्चाई जानने के लिए पड़ोसी के घर गई, तो वहां इंसाफ मिलने के बजाय उसे और उसके पति को बुरा-भला कहा गया। आरोप है कि आरोपी के पिता और परिवार ने पीड़िता के माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद मजबूर होकर परिवार पुलिस के पास पहुंचे। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी लक्ष्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इसमें धारा 64(2)M BNS (दुष्कर्म से संबंधित), धारा 351 (3) BNS (जान से मारने की धमकी), धारा 3 (5) BNS (सामान्य इरादा), और धारा 4 POCSO एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया है।
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