चंडीगढ़, 9 मई:
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सरपरस्ती तथा कार्यकारी चेयरमैन माननीय जस्टिस श्री अश्वनी कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पूरे राज्य में वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित इस पहल का उद्देश्य विवादों का त्वरित, कम खर्चीले और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा करना है, ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुसार न्याय तक पहुंच को बढ़ाया जा सके।
लोक अदालत में मुकदमेबाज, न्यायिक अधिकारी, वकील और सहयोगी भागीदार शामिल हुए। इस दौरान सिविल, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावों, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत ने मुकदमेबाजों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी अहम भूमिका निभाई है।
राज्य के सभी जिलों और उपमंडलों में कुल 399 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था, जिनमें 5,25,137 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 4,68,633 मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया तथा 917.55 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य भर के हजारों मुकदमेबाज कम समय में अपने विवादों का समाधान करने में सफल हुए हैं। इस दौरान एक दशक से अधिक पुराने विवादों सहित लंबित पड़े कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया, जिससे अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ काफी हद तक कम हुआ।
अदालतों को बैंकिंग संस्थानों, बीमा कंपनियों, सरकारी विभागों और आम लोगों की ओर से भारी समर्थन मिला, जो लोक अदालतों के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन माननीय श्री जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के समर्पित प्रयासों की सराहना की, जिनकी सामूहिक प्रतिबद्धता ने इस मेगा कार्यक्रम को सफल बनाया।
पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य न्यायपालिका, बार सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और सिविल प्रशासन का उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद किया।
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