मान सरकार द्वारा 2,769 पात्र परिवारों को सशक्त बनाने के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹14.12 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 24 जुलाई : सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता…

Reaffirming the Punjab Government's unwavering commitment to inclusive growth and social justice, Social Justice,

चंडीगढ़, 24 जुलाई : सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2,769 पात्र लाभार्थियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹14.12 करोड़ की राशि जारी की है। यह वित्तीय सहायता पात्र परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह का खर्च सम्मानपूर्वक पूरा करने में मदद करेगी तथा उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी।

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 19 जिलों के लाभार्थियों के 2,769 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर वित्तीय सहायता मिले, पंजाब सरकार ने ₹14.12 करोड़ जारी किए हैं, जो पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों में बरनाला से 85, बठिंडा से 61, फरीदकोट से 31, फिरोजपुर से 91, श्री फतेहगढ़ साहिब से 83, फाजिल्का से 347, गुरदासपुर से 401, होशियारपुर से 162, जालंधर से 17, लुधियाना से 151, मोगा से 73, श्री मुक्तसर साहिब से 105, पटियाला से 556, पठानकोट से 61, रूपनगर से 161, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से 108, एस.बी.एस. नगर से 65, संगरूर से 94 तथा मालेरकोटला से 117 लाभार्थी शामिल हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार कम आय वाले परिवारों की पात्र बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि आर्थिक तंगी उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर में बाधा न बने।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों अथवा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने दोहराया कि सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण, परिवारों को सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि “रंगला पंजाब” के निर्माण में कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।

 

 

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