अंबाला, 31 जुलाई
अगर आप अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं और स्टेशन पर खाना या पानी खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने ओवरचार्जिंग और बिना लाइसेंस खाने की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। अब MRP से ज्यादा कीमत वसूलने या नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं रेलवे के नए नियम क्या हैं।
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहां से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और लाखों यात्री सफर करते हैं। सफर के दौरान बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पर उपलब्ध खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लंबे समय से यात्रियों की ओर से ओवरचार्जिंग और खराब गुणवत्ता वाले खाने की शिकायतें रेलवे को मिल रही थीं। कई मामलों में 15 रुपये की रेल नीर पानी की बोतल यात्रियों को 20 रुपये तक में बेचे जाने की शिकायतें सामने आईं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अंबाला रेल मंडल ने अब सख्त कदम उठाए हैं।
रेलवे ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन परिसर में बाहर से खाना सप्लाई नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने अधिकृत वेंडर्स को भी चेतावनी दी है कि किसी भी यात्री से MRP से अधिक कीमत वसूलना या खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता में लापरवाही बरतना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी वेंडर के खिलाफ तीन शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं, तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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