Kolkata Rape Case: कोलकाता (Kolkata Rape Case) डॉक्टर रेप केस और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की इजाजत देने से कोलकाता कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
दरअसल, सीबीआई संजय रॉय का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की योजना बना रही थी, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने सियालदह कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए अपील की थी.
इसके मुताबिक आज संजय रॉय को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया लेकिन संजय ने मजिस्ट्रेट के सामने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज कर दी.
एक अधिकारी ने बताया कि नार्को टेस्ट कराने का मकसद यह देखना था कि आरोपी संजय रॉय सच बोल रहा है या नहीं. नार्को विश्लेषण परीक्षण से हमें उसके बयान को सत्यापित करने में मदद मिलेगी.
सीबीआई अधिकारी ने कहा कि नार्को-विश्लेषण परीक्षण के दौरान, सोडियम पेंटोथल नामक दवा को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जो उसे बेहोशी की स्थिति में डाल देता है और उसकी कल्पना को अक्षम कर देता है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में आरोपी सही जानकारी देते हैं. सीबीआई ने पहले ही प्रेसीडेंसी सुधार भवन के अंदर संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था.
बता दें कि संजय रॉय आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 31 वर्षीय प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपी हैं. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट से आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी.



