अमृतसर में हैंड ग्रेनेड और तीन आधुनिक राइफलें बरामद; नाबालिग सहित तीन व्यक्ति काबू

चंडीगढ़/अमृतसर, 14 जुलाई : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी…

In a major breakthrough amidst the ongoing drive to make Punjab a safe and secure state as per directions

चंडीगढ़/अमृतसर, 14 जुलाई : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर देहात पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियारों और विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने वाले एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड और एक एके-47 राइफल सहित तीन आधुनिक राइफलों का जखीरा बरामद किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आकाशबीर सिंह उर्फ काशी निवासी भैणी राजपूतां, अमृतसर, जोबन सिंह निवासी बलग्गण, अमृतसर तथा एक नाबालिग के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल, एक संशोधित एम4-प्रकार का .30 बोर ऑटोमैटिक हथियार तथा एक विशेष रूप से संशोधित .30 बोर सेमी-ऑटोमैटिक हथियार सहित पांच मैगजीन शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बरामद हथियारों के स्रोत और इनके इस्तेमाल के उद्देश्य का पता लगाने, इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान करने तथा पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस अभियान संबंधी जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमृतसर देहात कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि थाना घरिंडा की पुलिस टीमों को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी आकाशबीर उर्फ काशी और जोबन सिंह अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजे जा रहे अत्याधुनिक हथियार, गोला-बारूद और ग्रेनेड प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अटारी क्षेत्र के निकट विशेष अभियान चलाकर तीनों आरोपियों को एक हैंड ग्रेनेड और तीन आधुनिक राइफलों सहित गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है तथा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में एफआईआर संख्या 303 दिनांक 13.07.2026 थाना घरिंडा, जिला अमृतसर देहात में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1)(ए), 25(6), 25(7) एवं 25(8) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत दर्ज की गई है।

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