दिल्ली,1 अक्तूबर
आज से अक्तूबर महीना शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ आम आदमी की जेब के खर्चे से जुड़े कईं नियम भी बदल गए हैं।आम जनता को त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका लगा है।अक्तूबर महीने में LPG सिलेंडर से लेकर SBI ATM, PUC और UPI तक के नियमों में बडे बदलाव होने जा रहे हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ मंहगा
आज से सबसे बड़ी महंगाई की मार 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने से पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में सिलेंडर 62.50 रूपये रेट बढ़कर अब 2,810 रूपये हो गया है। सितंबर महीने में यह 2,747 रूपये था। अलग-अलग शहरों में इसका अलग-अलग रेट बढ़ा है।पटना में सबसे ज्यादा 71.50 रूपये की बढ़ौतरी हुई है ,अब पटना में सिलेंडर 3,100.50 रूपये का मिलेगा। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
15 अक्तूबर से UPI ट्रांजैक्शन पर नया नियम
15 अक्तूबर से 2,000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर 0.4 % MDR लागू होगा। NPCI ने साफ कर दिया कि ग्राहक से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा औऱ Person-to-Person (P2P) ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल फ्री है।यह नियम Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन पर दुकानदारों के लिए लागू होगा।जिन दुकानदारों की महीने की UPI कमाई 1 लाख तक है, उनके लिए सब फ्री रहेगा।
SBI ATM पर भी आय़ा नया नियम
SBI के सैलरी वाले अकाउंट वाले अब दूसरे बैंक के ATM से अब सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं,पहले यह 10 मिलते थे। अब 15 रूपये+ GST प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा।
दिल्ली-NCR में बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
आज से दिल्ली-NCR में बिना लीगली PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पहले पेट्रोल पंपों पर PUC सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर किसी भी चालक के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हवाई यात्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगे
इस महीने से हवाई जहाज के ईंधन के दाम 16 रूपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। जिसके चलते त्योहारों के सीजन में हवाई सफर महंगा हो सकता है। इस महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जैसे कि फ्रिज, वाशिंग मशीन, AC, LED TV, के दाम 3% से 8% तक महंगे हो रहे हैं।
इस महीने में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जन्म औऱ मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिनों तक बिल्कुल फ्री रहेंगे।लेकिन 1 से 2 साल की देरी पर SDM की अनुमति लेनी पडेगी। अगर 2 साल से भी अधिक समय हो गया है तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा।
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