Indigo Airlines: आयकर विभाग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि वे इसे कानूनी तौर पर चुनौती देंगे. इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने रविवार को कहा कि उसे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना नोटिस मिला है.(Income Tax Department imposed a fine of Rs 944 crore on Indigo news in hindi)
हालांकि, गुरुग्राम स्थित कंपनी ने जुर्माने के आदेश को गलत बताया है और कहा है कि वह इसे कानूनी तौर पर चुनौती देगी. कंपनी ने कहा कि इस आदेश का एयरलाइन के परिचालन, वित्तीय स्थिति और अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘आयकर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है.
यह आदेश इस गलत धारणा के आधार पर पारित किया गया है कि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी लंबित है और निर्णय लंबित है.
इसके अलावा, इंडिगो ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय गलत है और इसमें कानूनी योग्यता का अभाव है. इसके जवाब में एयरलाइन ने उचित कानूनी माध्यमों से आदेश को चुनौती देने की मंशा व्यक्त की है तथा न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास जताया है.
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