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Shubhkaran News: शुभकरण की मौत के मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

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Shubhkaran News: शंभू और खनुरी बॉर्डर (Shambhu border kisan andolan) पर किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान आंदोलन  के दौरान शुभकरण सिंह की गोली से मौत को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.(Kisan Andolan) 

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 फरवरी को शुभकरण सिंह की मृत्यु हो गई. किसानों का कहना है कि उनकी मौत हरियाणा पुलिस की गोली से हुई थी.

जांच कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट(Punjab Harynana High court) में दाखिल की गई है. जिसमें यह जानकारी साझा की गई है कि शुभकरण(Shubhkaran death news)  की मृत्यु पंजाब में नहीं बल्कि (खसरा नंबर 10/12) गांव दाता सिंह वाला, जिला जींद, हरियाणा में हुई है.

इसके साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट मांगी है कि शुभकरण की हत्या किस हथियार से की गई. इस मामले में सीएफएसएल रिपोर्ट 7 जून तक हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है. पंजाब सरकार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुभकरण के शरीर पर मिले गोलियों के टुकड़े केंद्रीय फोरेंसिक टीम को सौंपने का भी निर्देश दिया गया है.

इस मामले में पंचकुला निवासी वकील उदय प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जांच उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए. ऐसे में अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करे, जिनकी जांच एसआईटी को करनी है. में शामिल किया जा सकता है.

इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बंद किया गया शंभू बॉर्डर अभी भी बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि हाईवे को इतने लंबे समय तक कैसे बंद रखा जा सकता है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा और पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

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