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Punjab Haryana High Court : VIP लोगों की सुरक्षा के साथ यात्रा करने को लेकर हाईकोर्ट ने पारित किए आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

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Punjab Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) ने राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और गायकों से जुड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में सुझाव दिया है. हाई कोर्ट ने सरकार से इन पार्टियों, संगठनों और अन्य को दी गई सुरक्षा का खर्च वसूलने को कहा है.

पंजाब से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पार्टी बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, पंजाब में राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को पंजाब पुलिस यह कहकर सुरक्षा मुहैया कराती है कि उनकी जान को खतरा है और इसका पूरा खर्चा पंजाब सरकार को उठाना पड़ता है. अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में सुरक्षा का खर्च वीआईपी और वीवीआईपी से ही वसूला जाए.

कोर्ट ने कहा कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि किन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और क्यों. इन लोगों को सुरक्षा देने से पहले कुछ शर्तें तय की जानी चाहिए और अगर ये लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी. यह फैसला हाई कोर्ट के जज हरकेश मनुजा ने सुनाया है.

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