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Punjab CM House : फिलहाल नहीं खुलेगी CM भगवंत मान की कोठी के सामने की सड़क! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Punjab CM House: चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास (Punjab CM House) के बाहर बंद सड़क को खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट(Punjab Haryana High Coutr) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने 1 मई से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रेल बेस पर इस सड़क को जनता के लिए खोलने का आदेश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा, "कोई भी नहीं चाहता कि कोई अप्रिय घटना घटे" बता दें कि 1980 के दशक में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को बंद कर दिया गया था.

मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 44 साल पहले चंडीगढ़ सेक्टर-2 स्थित Punjab CM आवास के सामने सड़क को सुरक्षा कारणों के चलते बंद कर दिया गया था. इस मामले को लेकर बीते सालों में कई बार शिकायतें भी हुईं लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते सड़क को नहीं खोला, जबकि यह सड़क पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने से शुरू होकर सीधे रॉक गार्डन, हाईकोर्ट, पंजाब-हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट, बर्ड पार्क, सुखना लेक को जोड़ती है. कुछ समय पहले इस बंद सड़क का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने आम लोगों के लिए सड़क बंद करने पर पंजाब सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया था.

बता दें कि डिवीजन बेंच चंडीगढ़ में ट्रैफिक समस्या और बुनियादी ढांचे की समस्याओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को पंजाब सरकार द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी. मुख्यमंत्री के आवास तक सड़क को अस्थायी रूप से खोलने की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूटी, चंडीगढ़ को "यातायात भीड़ को कम करने के लिए एक यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने" का निर्देश दिया.

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