LIVE TV
. . .
Punjab Chandigarh National Entertainment Sports Other News Photo Gallery Video Gallery Web Stories International News Hindi News Health Technology Business

ITR filing Last Date : ITR भरने की आज लास्ट डेट, नहीं भरने पर लगेगा जुर्माने, जेल का भी प्रावधान

vbgh3411

ITR filing Last Date: आज 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की लास्ट डेट है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं और ये आंकड़ा 6 करोड़ के आस-पास पहुंच चुका है. इसकी डेडलाइन (ITR Filing Last Date) आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं. ऐसे में अगर आपने अब तक अपना ITR  नहीं भरा है, तो फिर फटाफट भर लें.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के ई-फाइलिंग पोर्टल(E Filing Portal) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यानी आकलन वर्ष 2024-25 में) में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए है. डैशबोर्ड के अनुसार, अभी तक 6 करोड़ 9 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं. उनमें से 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा रिटर्न वेरिफाइड हैं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रिटर्न को प्रोसेस किया जा चुका है.

आज न भरा तो क्या होगा?
अगर आप बिना जुर्माने दिए आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपके पास आज का ही समय है. वरना इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यही नहीं अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जेल भी जाने की नौबत आ सकती है. हालांकि, अगर आप आज लास्ट डेट पर किसी वजह से टैक्सपेयर्स अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कंडीशन कार्रवाई करेगा.

कितना लगता है जुर्मना? 
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होता है. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.

In The Market