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Ashish Mishra News: किसानों के दिल्ली पलायन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ाई आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत

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Ashish Mishra News: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानतको को अगली सुनवाई तक बड़ा दिया है. पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए एनसीआर में जाकर रह सकें. 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा मिश्रा पर लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों में ढील दी थी. मिश्रा को इस अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रहने के लिए कहा गया था.

क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का लखीमपुर खीरी के किसान विरोध कर रहे थे. इसी दौरान एक एसयूवी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया. जिसमें चार किसानों की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई. इस घटना पर विपक्षी दल और किसान संगठन ने जमकर हंगामा किया. सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे 26 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था.

पिछले साल 6 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने किसानों की मौत के संबंध में मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया था.

25 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने 2021 में लखीमपुर खेड़ी में हिंसा की "दुर्भाग्यपूर्ण भीषण घटना" में मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी, और जेल से रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था.

 

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