Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले(Delhi Excise Policy Case) में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal Arrest News) की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) याचिका पर सुनवाई करते ईडी को नोटिस जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है. शीर्ष अदालत ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
आज ईडी (ED) की ओर से पेश की गई दलीलों पर केजरीवाल 27 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैं इस मामले की सुनवाई के लिए पास की तारीख की मांग कर रहा हूं.
केजरीवाल ने 19 अप्रैल को पहले चरण की सुनवाई का हवाला देते हुए जल्द से जल्द अगली तारीख देने का अनुरोध किया तो कोर्ट ने कहा कि हम अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख देंगे.
केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी. बता दें कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं
लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और राहत देने से इनकार कर दिया. केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए और जांच में शामिल नहीं हुए, जिससे जांच एजेंसी के पास कोई विशेष विकल्प नहीं बचा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने निदेशालय के उस दावे का भी हवाला दिया कि केजरीवाल अपराध की आय को छिपाने और उसका उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि 'आम और खास लोगों' के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती.
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