CM Arvind Kejriwal : दिल्ली में कथित शराब घोटाले (Delhi Excise Policy Case)से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को पिछले 24 घंटे में तीन बड़े झटके लगे हैं. मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाले मामले को खारिज कर दिया और फिर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) में वकीलों की याचिका खारिज कर दी गई. दोपहर में सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के इंतजार की खबर आ गई.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा. अब सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार यानी 15 अप्रैल को सुनवाई होगी.
दिल्ली के सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि, SC में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट में कोई विशेष बेंच नहीं होगी. ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है. आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत को कानूनी मान्यता दे दी और उनकी दलीलों को खारिज करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
इसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court) ने केजरीवाल की वकीलों से जुड़ी दूसरी याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की मांग की थी. फिलहाल केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मिल सकते हैं.
केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)की कानूनी टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट(High Court) के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जानकारी के मुताबिक केजरीवाल को सुनवाई के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. दरअसल, गुरुवार को ईद है, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश है और फिर सप्ताहांत की छुट्टियां हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में विशेष पीठ का गठन नहीं होगा और सोमवार से पहले सुनवाई की भी संभावना नहीं है.
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