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Farmers Protest: दिल्ली में धारा 144 लागू , किसानों के मार्च को लेकर पुलिस अलर्ट

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Farmers Protest: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर चुके हैं. 2021 की हड़ताल की तरह इस बार भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने निकले हैं. आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने हाई लेवल मीटिंग की. इस बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है. किसान मोर्चा के दिल्ली चलो अभियान को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. यह धारा 12 फरवरी से 12 मार्च तक लगाई गई है.

क्या है धारा 144 ?
अनुच्छेद 144 के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है और प्रदर्शनों और रैलियों पर भी रोक होती है. बॉर्डर- ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का प्रवेश वर्जित है. हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, ईंट-पत्थर, पेट्रोल और सोडा की बोतलें इकट्ठा करना सख्त वर्जित है. लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक - धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश.

इस धारा को लागू करने के लिए क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं. इस धारा के लागू होने के बाद उस इलाके में हथियार ले जाने पर सख्त रोक लग जाती है. इस दौरान किसी भी तरह के धरना, भाषण, सभा या जमावड़े पर पूरी तरह से रोक है.

दरअसल, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सिंघु बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते सिंघु बॉर्डर पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं. वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है.

धारा 144 का उल्लंघन करने वाले होंगे गिरफ्तार'
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस हर संभव कोशिश करेगी. किसी भी व्यक्ति या प्रदर्शनकारी को तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, रॉड हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर किसी भी व्यक्ति से हथियार संबंधी चीजें मिलती हैं तो इन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जाएगा. धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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