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CAA लागू होने के बाद पोर्टल लाइव, मिलेगी नागरिकता? जानें कैसे करे आवेदन

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CAA Online Portal: केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले CAA कानून को देश भर में लागू कर दिया है.CAA  नियमों की अधिसूचना के बाद, सीएए के तहत नागरिकता के लिए भारतीय नागरिकता online.nic.in पोर्टल लाइव हो गया है. इस पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे.

लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया है. ऐसी खबरें हैं कि सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.CAA पोर्टल कब लॉन्च होगा? फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रावधान क्या हैं?
नियमों के मुताबिक नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होते है. इसके लिए इन तीन देशों के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी. कहा गया है कि इसका असर भारत में पहले से रह रहे मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन
नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है जैसे कि उसकी शादी भारतीय नागरिक से हुई हो, भारतीय नागरिक की संतान हो, आदि. इसके अलावा, विदेशी आवेदक जो एक निश्चित अवधि के लिए भारत में रहे हैं, वे भी इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म भर सकते हैं.

- भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कई फॉर्म हैं.
- सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी सिटीजनशिप ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट (https:// Indiancitizenshiponline.nic.in) पर जाकर आवेदन करना होगा.
- इसके बाद आवेदक को अपनी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट आदि का विवरण जांचना होगा.
- आवेदकों को अपनी कैटेगरी के मुताबिक फॉर्म का चयन करना होगा.
- अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके एप्लिकेशन फॉर्म भरें, फिर दस्तावेज अपलोड करें और फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.
- सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एमएचए फाइल नंबर जारी कर दिया जाएगा. अपना एमएचए फ़ाइल नंबर याद रखें क्योंकि बाद में इसकी आवश्यकता हो सकती है.
- इसके बाद फॉर्म X या फॉर्म XI या फॉर्म XII, जो भी लागू हो, में ऑनलाइन आवेदन करें.
- इसके बाद सरकार की ओर से वेरिफिकेशन किया जाएगा. फिर एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

सीएए कानून क्या है?
सीएए कानून साल 2019 में लागू हुआ था. इसके तहत पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. इसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को बिना किसी दस्तावेज के भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इसके तहत 6 अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए केवल वही अल्पसंख्यक लोग आवेदन कर सकेंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे.

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