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Arvind Kejriwal: जेल से चलेगी सरकार! केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका दिल्ली HC में खारिज

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Arvind Kejriwal Arrest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और अब अरविंद केजरीवाल जेल (Arvind Kejriwal Arrest News)से सरकार चलाएंगे. दरसअल केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.

याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने की थी  दायर
याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं. उन्होंने केंद्र सरकार के प्रमुख सचिव, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से मांग की थी कि केजरीवाल किस अधिकार के तहत मुख्यमंत्री पद पर हैं. वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता
दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की जांच कार्यपालिका और राष्ट्रपति का है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह राजनीति में प्रवेश नहीं करेगी और अंततः जनता ही इन मुद्दों पर फैसला करेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ''इस अदालत का मानना ​​है कि जनहित याचिका में मांगी गई राहत के मद्देनजर न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है.

 

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