New Income Tax Bill introduced in Lok Sabha: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया. नए आयकर अधिनियम में पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल कर वर्ष होगा. नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है.
(New Income Tax Bill introduced in Lok Sabha news in hindi)
नए आयकर विधेयक में क्या है, इसका विवरण सामने आ गया है. सबसे पहले, विधेयक कर प्रणाली को सरल बनाने पर जोर देता है. इसे 1961 के पुराने कर कानून के स्थान पर लाया गया है. पुराने कर कानून में कई धाराएं और उपधाराएं हैं. लेकिन नये आयकर विधेयक में अधिकांश उप-धाराएं समाप्त कर दी गई हैं. इसके साथ ही नए आयकर विधेयक को समझने में आसानी हो इसके लिए सरल भाषा का प्रयोग किया गया है.
नए आयकर विधेयक में विभिन्न धाराओं के तहत आय पर कर देयता, कर छूट, कटौती, दंड और रिफंड जैसी चीजों का वर्णन किया गया है. किस धारा के तहत कटौती का लाभ मिलेगा, किस धारा के तहत रिफंड मिलेगा और किस धारा के तहत जुर्माना लगेगा? इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है. इसके साथ ही पूंजीगत लाभ पर कर, संपत्ति पर कर और आय पर कर छूट के लिए नए टैक्स स्लैब के बारे में भी जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं इस नए टैक्स बिल में आम आदमी के लिए क्या है?
नया कर स्लैब (New Income Tax Bill)
नये कर विधेयक के तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा
4 लाख से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगेगा
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10% कर लगेगा
12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15% कर लगेगा
16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20% कर लगेगा
मानक कटौती (New Income Tax Bill)
नए कर विधेयक के तहत, यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी, लेकिन यदि आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आपको 75,000 रुपये तक की मानक कटौती दी जाएगी.
पेंशन, एनपीएस और बीमा पर भी छूट (New Income Tax Bill)
नए आयकर विधेयक के अंतर्गत पेंशन, एनपीएस अंशदान और बीमा पर कर कटौती जारी रहेगी. सेवानिवृत्ति निधि, ग्रेच्युटी और पीएफ अंशदान को भी कर छूट के अधीन कर दिया गया है. ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी कर राहत दी जाएगी.
कर चोरी के लिए जुर्माना (New Income Tax Bill)
यदि कोई व्यक्ति कर चोरी करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है. कर चोरी के अलावा अन्य कोई गलत कदम उठाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त, उस व्यक्ति को कर नोटिस भी भेजा जा सकता है.
खबरो के लिए जुड़े रहिए Living India News के साथ 24/7 live
Living India News is 24×7 satellite News channel with deep focus on the North Indian states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir & Delhi. The channel has its head office in Chandigarh, India. Contact us: info@livingindianews.co.in
New Income Tax Bill: लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल; होंगे कई बड़े बदलाव, जानें यहां
Punjab Police Constable Recruitment 2025: पंजाब में पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती का एलान, जल्द करें आवेदन
RCB ने IPL 2025 के लिए नए कप्तान का किया ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी पर लगा दांव