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EPFO News: कर्मचारियों का इंतजार खत्म,बस इतने दिनों में खाते में आ जाएगा पीएफ का पैसा

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EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने छह करोड़ से अधिक ग्राहकों को खुशखबरी दी है. ईपीएफओ सदस्यों को अब शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम राशि के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्लेम करने के तीन से चार दिन के अंदर पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा.
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 68K (शिक्षा और विवाह) और 68B (आवास के लिए अग्रिम) के तहत सभी दावों को ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा के तहत लाया गया है. ऐसे दावों को अब मानवीय हस्तक्षेप के बिना आईटी प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा.

बता दें  पहले यह समय 10 दिन था लेकिन अब यह काम तीन से चार दिन में हो जायेगा. यह सुविधा पहली बार कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी. इसकी शुरुआत बीमारी से जुड़े शुरुआती इलाज के लिए की गई थी. इस वर्ष 2.25 करोड़ सदस्यों को इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है.

ईपीएफओ ने बीमारी संबंधी अग्रिम सीमा को भी दोगुना कर 1,00,000 रुपये कर दिया है. पहले यह 50,000 रुपये थी. इस कदम से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को फायदा होने की उम्मीद है. ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया है. इनमें से 2.84 करोड़ दावे ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के थे.

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया गया. इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक (2.84 करोड़) अग्रिम दावे (बीमारी, विवाह, शिक्षा जैसे आधार पर निकासी) थे. वर्ष के दौरान निपटाए गए फंड निकासी दावों में से, लगभग 89.52 लाख दावे ऑटो सुविधा के माध्यम से निपटाए गए.

यह ऑटो सेटलमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से आईटी संचालित है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है. इसलिए, ऐसे अग्रिमों के लिए दावा निपटान का समय 10 दिन से घटाकर तीन-चार दिन कर दिया गया है. 

आवास, विवाह और शिक्षा आदि जैसे उद्देश्यों के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित स्वचालित दावा निपटान प्रणाली कई सदस्यों को कम समय में धन प्राप्त करने में सीधे मदद करेगी. यह प्रणाली 6 मई, 2024 को पूरे देश में लागू की गई थी और तब से ईपीएफओ ने इस त्वरित सेवा वितरण पहल के तहत 45.95 करोड़ रुपये के 13,011 मामलों को मंजूरी दे दी है.

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