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Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बांड योजना पर लगाई रोक

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Electrol Bond News: सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड पर रोक लगा दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पांच सालों के चंदे का हिसाब-किताब भी मांग लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है. चुनावी बांड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. शीर्ष अदालत ने एसबीआई बैंक से पूरी जानकारी मांगी है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक के चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.

इस योजना को सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था. इस योजना के अनुसार, चुनावी बांड भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित कोई भी संगठन खरीद सकती  है. 

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बांड के लिए पात्र हैं. शर्त सिर्फ इतनी है कि उन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिलना चाहिए. चुनावी बांड को एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक में अपने खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा.

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