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HC कोर्ट ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की वकीलों से मुलाकात बढ़ाने की याचिका; सप्ताह में दो बार सीमित

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CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को 24 घंटे के भीतर दूसरा कानूनी झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है

नियमों के मुताबिक केजरीवाल अब अपने वकील से हफ्ते में सिर्फ दो बार ही मिल सकते हैं. केजरीवाल ने कहा था कि उनके खिलाफ देशभर में 30 से ज्यादा मामले लंबित हैं. ऐसे में मामले को समझने और निर्देश देने के लिए अपने वकील के साथ हफ्ते में सिर्फ दो बैठकें ही काफी नहीं हैं. ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया.(CM Arvind Kejriwal Jail News)

केजरीवाल ने तर्क दिया था कि इस कार्यभार को पूरा करने के लिए बैठकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा था.

इससे पहले आज जेल प्रशासन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता संजय सिंह से कहा कि वे केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे बैठक के लिए नई तारीख तय करेंगे.

पिछले हफ्ते जेल प्रशासन ने मान से कहा था कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं. 'मुल्कत जंगला' जेल के अंदर एक कमरा है जिसमें लोहे की जाली लगी होती है जो कैदी को आगंतुक से अलग करती है.जाली के अलग-अलग किनारों पर बैठे एक आगंतुक और एक कैदी एक-दूसरे से बात कर सकते हैं.

जेल मैनुअल के अनुसार, एक कैदी सप्ताह में दो बार व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात कर सकता है. उन्हें बैठक से पहले ऐसे मेहमानों के नाम बताने होंगे. जेल नंबर 2 में बंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी, बच्चों, निजी सचिव और आप सांसद संदीप पाठक समेत पांच नामों की सूची दी है, जिनसे वह जेल में मिल सकते हैं. जेल प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें भगवंत मान का नाम सूची में शामिल करना होगा.

 

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