Kolkata rape and murder case: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले (RG Kar Medical College rape and murder case) में दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को सियालदह कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल गई, जिसमें संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. (Kolkata rape and murder case)
इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी.
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर मामले के एकमात्र आरोपी रॉय को मृत्युदंड देने की मांग की. राज्य सरकार ने सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी.
अदालत का फैसला ?
इससे पहले, सोमवार को अस्थायी कार मामले में सजा का ऐलान किया गया था। अदालत ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सियालदह अदालत ने संजय राय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह कोई दुर्लभ मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा तथा अतिरिक्त 7 लाख रुपये दिये जाने चाहिए.
ममता सरकार अदालत के फैसले से नाखुश
आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत के मामले में आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा था कि यह दुर्लभतम अपराध है और अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए. उन्होंने सोमवार को कहा था कि बंगाल सरकार संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी.
क्या है पूरा मामला?
सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को संजय राय को पिछले साल 9 अगस्त को एक अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया. इस अपराध से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा.
संजय को 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके एक दिन बाद आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय डॉक्टर का शव मिला था. न्यायाधीश ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया. जिन धाराओं के तहत रॉय को दोषी ठहराया गया था, उनमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है.
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