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CM केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, 15 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

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CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केजरीवाल को कोर्ट ने 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. दरअसल, शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बार-बार समन जारी करने के बाद भी जब वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. आज कोर्ट में पेशी के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई. अरविंद केजरीवाल की ओर से दो वकील रमेश पेश हुए.

ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे
ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 बार समन जारी किया था, इसके बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए. ईडी ने गुरुवार को अदालत में जारी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे. ईडी की ओर से दायर दो अलग-अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कई समन के बावजूद वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. केजरीवाल के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष शिकायत संबंधित लोक सेवक द्वारा दायर नहीं की गई थी और यह अवैध है.

सीएम केजरीवाल ने समन को चुनौती दी
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में रॉस एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. रॉस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन्हें 16 मार्च तक पेशी से छूट दी जाए और उनके वकील को उनका प्रतिनिधित्व करने की इजाजत दी जाए. ईडी ने केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया था.

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