Ban On SIMI: केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर यूएपीए के तहत 'गैरकानूनी संगठन' के रूप में प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने सोमवार (29 जनवरी) को प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश जारी किया, जिसकी सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई.
गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के जीरो टॉलरेंस के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है"
सिमी की स्थापना 1977 में यूपी के अलीगढ़ में मैकोम्ब स्थित वेस्टर्न इलिनोइस यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और जनसंपर्क के प्रोफेसर मुहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी ने की थी। इसके साथ ही साल 2001 में पहली बार इस संगठन को अवैध संगठन घोषित किया गया और उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
इस पर बैन लगाते हुए कहा गया है कि, 'सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है.' सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
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