Dera Mukhi Gurmeet Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आज बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने संत रविदास और कबीर के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अर्जी खारिज कर दी है.
जानिए पूरा मामला
साल 2016 में राम रहीम (Dera Mukhi Gurmeet Ram Rahim News) ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था. इसके बाद आरोप लगा कि उन्होंने गुरु रविदास और संत कबीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में 7 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का फैसला सुनाया.
2017 में रेप के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी
खुद को भगवान का अवतार बताने वाले डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 2017 में रेप केस में कोर्ट ने सजा सुनाई थी. अपने शिविर के एक कार्यकर्ता की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2021 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वह कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। इस संबंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) की ओर से पंजाब हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
राम रहीम को पहली बार पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को मिली थी. 21 मई 2021 को दूसरी बार पैरोल मिली. फिर 7 फरवरी 2022 को पैरोल दे दी गई. जून 2022 में उन्हें चौथी बार पैरोल पर रिहा किया गया। अक्टूबर में पांचवीं बार पैरोल दी गई थी. इसके बाद उन्हें 21 जनवरी 2023, 20 जुलाई 2023, नवंबर 2023 और दसवीं बार 19 जनवरी 2024 को पैरोल मिली.
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