Rahul Gandhi News: 5 साल पहले दर्ज हुआ था मानहानि का केस, जानें क्या है पूरा मामलाकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए मंगलवार (20 फरवरी) को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत में पहुंचे. राहुल गांधी को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है.
कांग्रेस(Congress) के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
जमानत के लिए राहुल गांधी से 25-25 हजार रुपये के मुचलके भरवाए गए. ये मामला करीब साढ़े पांच साल पुराना है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इस मामले में सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
सुबह 10:20 बजे अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकाप्टर से उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे. 4 अगस्त 2018 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया. फिलहाल इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है.
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