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CM Arvind Kejriwal: जमानत देने की याचिका पर अरविंद केजरीवाल पर लगा 75 हजार रुपये का जुर्माना, जानें वजह

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CM Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal in Jail) को जमानत देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा दिया. बता दें यह याचिका अरविंद केजरीवाल ने नहीं, बल्कि 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' नाम से कानून के छात्र अभिषेक चौधरी ने दायर की है, जिसमें केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है.(CM arvind Kejriwal Bail Petition) 

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की जेलों में बुनियादी/चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण कैदियों की मौत की कई घटनाएं हुई हैं. ऐसी याचिका में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा को सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है.

उन्होंने इस अर्जी का विरोध भी किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि याचिका निराधार है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर नहीं की है. कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल जेल में हैं.

उनके अलावा किसी अन्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार्य नहीं है. ऐसे में कोर्ट अंतरिम जमानत नहीं दे सकता. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाया.

पहले की जनहित याचिकाएं भी खारिज 
याचिकाकर्ता ने कहा आज तक किसी ने भी यह तय नहीं किया है कि वह दोषी है या नहीं. HC ने याचिकाकर्ता से पूछा इसमें आप कौन हैं? क्या आप उसके लिए जमानत बांड भरेंगे? क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई गवाह प्रभावित न हो? आपने उनके हिरासत के आदेश को भी चुनौती नहीं दी है. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. हमने पहले की जनहित याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं.

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