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लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 9 साल! संसद ने दशकों पुराने कानून में संशोधन को दी मंजूरी

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Iraq News: इराक में लड़कियों की शादी की शादी की उम्र घटाने के लिए पेश किए गए बिल को मंजूरी मिल गई है. दशकों पुराने कानून में संशोधन के बाद अब 9 साल की लड़की की भी शादी हो सकेगी. इराकी संसद की वेबसाइट पर कहा गया है कि उसने 'व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन के प्रस्ताव' के साथ-साथ 'सामान्य माफी कानून में दूसरे संशोधन' को भी स्वीकार कर लिया है. महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है. उनका कहना है कि इससे बच्चों के साथ बलात्कार को वैधानिक मान्यता मिल जाएगी.

(Parliament has approved amendment in decades old law to reduce marriage age of girls to 9 years news in hindi) 

अब तक इराक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, लेकिन नए संशोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल सहित पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है.

वकील मोहम्मद जुमा ने कहा, "हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच गए हैं," इराकी पत्रकार साजा हाशिम के सबसे प्रमुख विरोधियों में से एक ने कहा कि यह तथ्य कि महिलाओं का भाग्य मौलवियों के हाथों में है, इस बात का संकेत है कि इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकार समाप्त हो गए हैं. इराक में महिलाओं के अधिकारों का अंत. एक महिला होने के नाते, मैं अपने जीवन में आने वाली हर चीज़ से डरती हूँ.

इराक में बाल विवाह लंबे समय से एक मुद्दा रहा है. साल 2023 में किए गए संयुक्त राष्ट्र सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है. गरीबी से बचने के लिए कम उम्र की लड़कियों को शादी का प्रस्ताव दिया जाता है. कई कम उम्र में होने वाली शादियां असफल हो जाती हैं, जिसके परिणाम युवा महिलाओं को जीवन भर भुगतने पड़ते हैं.

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