Sushil Kumar Case: ओलंपिक में भारत के लिए दो पदक जीतने वाले दिग्गज पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी सुशील को नियमित जमानत मिल गई है. रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को उनके पिता के अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. (Delhi High Court granted bail to wrestler Sushil Kumar in wrestler Sagar Dhankhar murder case news in hindi)
आपको बता दें कि कोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतिम जमानत देने का फैसला किया है. अदालत ने सुशील कुमार को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर अंतरिम जमानत दी है. ज्ञातव्य है कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं.
जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी के पिता का निधन हो गया है और उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, मानवीय आधार पर आरोपी को केवल निजी मुचलके पर 6 मार्च से 9 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली की एक अदालत ने सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपियन सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.
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