कैथल, 22 अक्टूबर
बिजली कर्मचारियों की 22 से 24 अक्तूबर की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर DC अपराजिता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यस्तर पर हड़ताल के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए।
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर धारा 163 लागू
DC अपराजिता ने कहा कि तीन दिन की हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं में बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात सहित अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। सभी विभागों के अधिकारी अपने-अपने विभाग से जुड़ी सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समय रहते स्टाफ की ड्यूटी लगाएं। जिले में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर धारा 163 लागू की गई है। आमजन को यदि इन तीन दिनों में हड़ताल के दौरान कोई परेशानी आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 व डायल 112 पर फोन कर सूचना दे सकते हैं।
बिजली घरों पर पुलिस रहेगी तैनात
DC अपराजिता ने कहा कि हड़ताल के दौरान सभी बिजली घरों पर पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। साथ ही बिजली निगम के अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई असामाजिक तत्व बिजली आपूर्ति बाधित न करें। अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। इसीलिए त्योहारी सीजन को देखते हुए अपनी ड्यूटी करें।
बिजली हड़ताल पर प्रशासन अलर्ट
DC ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते किसी तरह की परेशानी आती है तो डायल 112 व 1950 टोल फ्री नंबर पर फोन करके सूचना दें। ताकि समस्या का समाधान करवाया जा सके। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि हड़ताल के दौरान यदि कोई असामाजिक तत्व आवश्यक सेवाओं को बाधित करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली घरों की सुरक्षा में तैनात रहेगी पुलिस
पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि जरूरत के अनुसार पुलिस सभी बिजली घरों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी, वहां पुलिस की तैनाती की जाएगी।अस्पतालों, जल आपूर्ति केंद्रों, परिवहन व्यवस्था और सरकारी भवनों जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों की बिजली आपूर्ति में बाधा डालने वालो पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के तहत बिजली ढांचे की देखरेख, मरम्मत और बिजली आपूर्ति बहाल करने में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को डराने-धमकाने, उनके कार्य में बाधा डालने या उनके साथ बल प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी।
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