ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: हरियाणा के ऊर्जा व जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिन गांवों में आबादी का एक हिस्सा यदि चाहेगा कि उनके गांव में शराब की बिक्री न हो तो उन गांवों में शराब ठेके का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जहां भी अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। इस संबंध में प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार केवल वैध लाइसेंसधारक ही निर्धारित स्थानों पर शराब की बिक्री कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों की सुनवाई के दौरान दिए। उन्होंने 12 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी, हिसार पुलिस अधीक्षक शिवचरण, हांसी पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त डॉ. जेके आभीर व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक अमरजीत सिंह मान भी मौजूद थे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि यदि गांव की आंशिक आबादी सहमत है तो गांव में शराब बिक्री का लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को जिला के सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हों।

