Airforce Stations Mohali: डीसी (DC) मोहाली ने एयरफोर्स स्टेशन (Airforce stations) के एक हजार मीटर के दायरे में मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर आशिक जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, अध्याय 11 की धारा 163 के तहत जिले के वायु सेना स्टेशन से 1000 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों के संचालन और अपशिष्ट डंपिंग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश 11 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा.
जिलाधिकारी ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम लोगों द्वारा खाने-पीने की कई दुकानें खोली जाती हैं, जिनका कचरा आसपास के क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, जिससे वायुसेना क्षेत्र में शिकारी पक्षी भी विचरण करते हैं. इन उड़ते पक्षियों के विमान से टकराने से किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं.
बेखौफ खुली हैं मांस की दुकानें –
एयरफोर्स स्टेशन के 1000 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें चलाने पर लगे प्रतिबंध का पालन नहीं हो रहा है. जीरकपुर इलाके के एयरफोर्स स्टेशन इलाके में मीट की दुकानें खुली नजर आईं.
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