भिवानी, 1 सितंबर
भिवानी में आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिवानी की अध्यक्षता में होने वाली इस लोक अदालत में कुल 8 बेंच मामलों की सुनवाई करेंगी।
CJM पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का जल्द निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में समय और धन दोनों अधिक खर्च होते हैं, जबकि लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कर सकते हैं।
CJM ने लोक अदालत को विन-विन सिचुएशन बताते हुए कहा कि इसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से मामले का समाधान किया जाता है। लोक अदालत में समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में आगे अपील का प्रावधान भी नहीं रहता।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कंपाउंडेबल आपराधिक मामले, बैंक और बैंक रिकवरी के मामले, धारा 138 के चेक बाउंस मामले, छोटे अपराध तथा पारिवारिक विवाद समेत अन्य छोटे मामलों को भी रखा जा सकता है। CJM पवन कुमार ने जिले के सभी लिटिगेंट्स और अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों को 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में रखवाएं और आपसी सहमति के जरिए मामलों का जल्द निपटारा करवाने में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का सहयोग करें।
12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो आपसी सहमति से अपने लंबित मामलों का जल्द और सरल तरीके से समाधान चाहते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आमजन और अधिवक्ताओं से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।
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