कर्नाटक, 12 अगस्त
कर्नाटक सरकार ने स्वास्थय चितांओं को देखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत कईं उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 10 अगस्त 2026 को सरकारी अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक यह प्रतिबंध पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने संबंधित कारोबारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।यह कदम जनहित में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
विशेष निरीक्षण अभियान शुरू
सरकार ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष अभियान भी शुरू किए हैं। अधिकारियों की टीमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू-निकोटिन वाले अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर नजर रखेंगी।
स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक का लक्ष्य
कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस फैंसले का मुख्य उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम करने और राज्य में नशे की लत पर अंकुश लगाना है।
स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील की है कृ यदि उन्हें प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। सरकार ने इस अभियान को स्वस्थ और नशा-मुक्त कर्नाटक की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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