विजीलैंस ब्यूरो ने नायब कोर्ट को 8000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू

चंडीगढ़ 18 फरवरी, 2026: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रस्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान, उप मंडल मैजिस्ट्रेट कपूरथला की अदालत में तैनात नायब…

चंडीगढ़ 18 फरवरी, 2026: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रस्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान, उप मंडल मैजिस्ट्रेट कपूरथला की अदालत में तैनात नायब कोर्ट रजिन्दर सिंह को 8000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते आज यहां, राज्य विजीलैंस ब्यूरो के एक सरकारी वक्ता ने बताया कि उपरोक्त दोषी को नकोदर, ज़िला जालंधर के एक निवासी की तरफ से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ़्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता, जो कि पेशे से एक मज़दूर है, ने बताया कि उसे और उसके दोस्त जोबन को पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 128 ( पहले सीआरपीसी की धारा 109 सी) के अंतर्गत एक मामले में गिरफ़्तार किया था और एसडीएम कपूरथला की अदालत में पेश किया था। इस उपरांत, शिकायतकर्ता को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और आगे वाली सुनवाई की तारीख़ 18. 02. 2026 निर्धारित की गई।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने दोष लगाया है कि नायब कोर्ट रजिन्दर सिंह उसे बार- बार परेशान करता था और उसने केस ख़ारिज करने बदले 10, 000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता की विनती और मांगी गई रकम का भुगतान करने में असमर्थता ज़ाहिर करने पर दोषी 8,000 रुपए रिश्वत लेने को मान गया। रिश्वत मांगने सम्बन्धित सारी बातचीत शिकायतकर्ता द्वारा रिकार्ड कर ली गई थी।

शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था इस लिए उसने विजीलैंस ब्यूरो यूनिट, जालंधर के साथ संपर्क किया। उसकी शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद, विजीलैंस ब्यूरो टीम ने एक जाल बिछाया जिस दौरान दोषी नायब कोर्ट राजिन्दर सिंह को दो सरकारी गवाहों की हाज़री में शिकायतकर्ता से 8000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया।

इस सम्बन्धित, उक्त आरोपी विरुद्ध भ्रस्टाचार रोकू कानून के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मामला दर्ज किया गया है और इस मामलो की आगे वाली जांच जारी है।

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